दिल्ली में नाइट कर्फ्यू 6 अप्रैल रात 10.00 बजे से शुरू हो गया हैं। यह नाइट कर्फ्यू 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। सरकार ने इस दौरान लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस चीज का पूरा इंतजाम कर रखा हैं ताकि जरूरी काम या आपातकालीन सेवाओं पर रोक न लगे। इस लिए सरकार ने ई-पास जारी किया ताकि स्वास्थ्य से लेकर रोजमर्रा की जरूरी चीजों की आपूर्ति में लोगों को कोई रुकावट ना आए। जिन्हें नाइट कर्फ्यू में छूट मिली है वो लोग ई-पास से कहीं भी आ जा सकते हैं।
नियम तोड़ने वालों को मिलेगी सजा
नाइट कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए गए व्यक्ति को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से लेकर 60 तक में दिए प्रावधानों और आईपीसी की धारा 188 व अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई होगी।
ई-पास कैसे बनेगा जानें पूरी प्रक्रिया
नाइट कर्फ्यू के दौरान ई-पास बनाने के लिए लोग www.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
वेबसाइट के खुलते ही आपको ई-पास आवेदन करने के लिए न्यू बटन दिखेगा।
उस बटन को क्लिक करें क्लिक करते ही आप नई विंडो पर पहुँच जायेंगे। फिर आप अपनी सुविधानुसार हिंदी या अंग्रेजी भाषा चुन सकते हैं।
उस पेज पर आपसे आपकी जरूरत पूछी जाएगी।
उस कॉलम को भरे और क्लिक करे ताकि आगे की प्रक्रिया पूरी कर ई-पास पाया जा सकेगा।