दिल्ली में चलते है तो सावधान.

न्यायमूर्ति प्रथिबा एम सिंह की एकल पीठ ने आज दिल्ली सरकार द्वारा व्यक्तियों पर जुर्माना लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएँ खारिज कर दीं हैं.

 

दिल्ली HIGH COURT ने भी जारी किया आदेश.

दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है की व्यक्तिगत वाहनों में अकेले यात्रा करते समय मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों पर कोर्ट ने कहा कि मुखौटा एक “सुरक्षा कवच” की तरह है जो दोनों की रक्षा करता है, “वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय सरकारों ने मास्क पहनने की सलाह दी है। महामारी की चुनौती बहुत बड़ी थी और चेहरे के मास्क पहनना आवश्यक था।

 

अकेले Private गाड़ी में भी हैं मास्क ज़रूरी.

अकेले निजी वाहन चलाते समय मास्क न पहनने के चालान की चुनौती को चुनौती देने वाली कई दलीलों पर फैसला सुनाया गया। फैसला 17 फरवरी को रखा गया था। कार्यवाही के दौरान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रस्तुत किया था कि उसने कोई निर्देश जारी नहीं किया था कि जब वे अकेले हों तो लोगों को कार में मास्क पहनने के लिए कहें। इसने आगे कहा था कि स्वास्थ्य एक राज्य का विषय था और दिल्ली सरकार को इस प्रश्न पर निर्णय लेना था।

 

 

हलाकि दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि कार्यालय के आदेश के अनुसार आधिकारिक या व्यक्तिगत वाहन चलाते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था


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