दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत (Transport Minister of Delhi Kailash Gehlot) ने कहा  है कि आगामी 1 अप्रैल से सड़कों पर निर्धारित लेन पर नहीं चलने वाले बस चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि बार-बार ऐसा करने वाले अपने ड्राइविंग लाइसेंस खो सकते हैं। परिवहन मंत्री ने सख्त लहजे में यह भी कहा है कि नियम तोड़ने वालों पर मोटर अधिनियम के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है, इसके तहत जेल भेजने का भी प्रावधान है।। इस बाबत मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली विधानसभा को बताया कि परिवहन विभाग एक अप्रैल से प्रवर्तन अभियान शुरू करेगा, जिसके तहत सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें शहर भर में लेन अनुशासन का पालन करेंगी।

उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस को अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है और परिवहन विभाग की टीमों को भी तैनात किया जाएगा।उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग जल्द ही एक व्हाट्सएप नंबर भी लांच करेगा, जिस पर लोग बस चालकों द्वारा उल्लंघन के वीडियो भेज सकते हैं।गहलोत ने कहा कि सड़कों पर निर्दिष्ट लेन का उल्लंघन करने वाले बस चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के निलंबन, एमवी अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने और एक अप्रैल से दोबारा अपराध करने पर वाहन परमिट रद करने का प्रविधान किया गया है।

उधर, एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि कार जैसे हल्के वाहन नो एंट्री घंटों के दौरान बस लेन पर चल सकते हैं लेकिन बस लेन में बाधा डालने वालों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नो एंट्री प्रतिबंध हटने के बाद बसों द्वारा विशेष रूप से बसों का उपयोग किया जाएगा और यदि कोई हल्का मोटर वाहन चलता हुआ पाया जाता है तो उसका चालान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल के बाद ट्रकों जैसे अन्य भारी वाहनों को भी बस लेन पर चलना होगा। अधिकारी ने कहा कि गलती करने वाले बस चालकों पर लगाया गया जुर्माना उनके वेतन और वेतन से लिया जाएगा।


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