दिल्ली सरकार ने लोगों को राष्ट्रीय राजधानी में उम्र पूरी कर चुके वाहन चलाने के प्रति आगाह करते हुए कहा है कि इस तरह के वाहनों को तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। दिल्ली परिवहन विभाग ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) और बाजार संघों के साथ साथ आम लोगों से अपील की है कि वे अपने मोबाइल नंबर से पाए जाने वाले ऐसे किसी भी वाहन के बारे में उन्हें सूचित करें।
स्क्रैप में जाएंगे पुराने वाहन
इसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने यह मोबाइल नंबर 8376050050 लांच किया है, जिस पर लोग ऐसे वाहनों की जानकारी उसकी तस्वीरों और स्थान के साथ वाट्सएप पर भेज सकते हैं। परिवहन विभाग वाहन ऐसे वाहनों को उठाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर दिल्ली में क्रमशः 10 साल और 15 साल से पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आदेश के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा।
पुरानों कारों को जब्त करने लिए दे सूचना
दिल्ली परिवहन विभाग का कहना है कि 15 साल पुराने वाहनों को जब्त करने के बाद तत्काल पंजीकरण रद कर वाहन काे नष्ट करने के लिए अधिकृत स्क्रैपर को सौंप दिया जा रहा है। ऐसे में यदि आपको अपने पड़ोस में उम्र पूरी कर चुकी पुरानी कार है जो सार्वजनिक स्थान पर खड़ी है तो आप परिवहन विभाग को सूचित कर सकते हैं और उसे जब्त करा सकते हैं।
लोगों से अपील न चलाएं पुराने वाहन
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा उम्र पूरी कर चुके ऐसे वाहन अभी भी दिल्ली की सड़कों पर चलते और खड़े पाए जाते हैं। परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा ऐसे वाहनों को जब्त करने के लिए अभियान चला रही है। उन्होंने बताया कि हमने लोगों को सलाह दी है कि वे न तो ऐसे पुराने वाहन चलाएं और न ही ऐसे वाहनों को किसी सार्वजनिक स्थान पर पार्क करें। लोग उन्हें परिवहन विभाग के किसी अधिकृत स्क्रैपर से स्क्रैप करवा लें।
60-70 वाहन रोजाना हो रहे जब्त
ऐसे वाहनों की जानकारी व्हाट्सएप नंबर 8376050050 पर साझा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम हर दिन रिहायशी इलाकों और सड़कों से 60-70 पुराने वाहन जब्त कर रहे हैं। इस वर्ष 6,000 से अधिक ऐसे वाहनों को पहले ही रद कर दिया गया है, जो पूरे 2021 में परिवहन विभाग द्वारा जब्त किए गए दोगुने से भी अधिक हैं।
2 लाख से अधिक वाहन डी-पंजीकृत
गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने दिल्ली में लगभग दो लाख डीजल से चलने वाली कारों को डी-पंजीकृत किया है जो इस साल की शुरुआत में अपने डेटाबेस से 10 साल से अधिक पुरानी थीं। वाहनों को जब्त करने और स्क्रैप करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया है, जिसका पालन सभी सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
मालिक को जारी किया जाएगा स्क्रैपिंग का सर्टिफिकेट
इस बाबत एक अधिकारी ने कहा कि स्क्रैपर के साथ वाहन मालिक के हस्ताक्षर लिए जाते हैं और स्क्रैपिंग की पूरी प्रक्रिया को वीडियो में रिकार्ड किया जाता है। चेसिस नंबर का एक कट-पीस सहेज कर रखा जाता है और मालिक को एक स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।