बिना आरटीपीसार रिपोर्ट भर्ती किये जांए मरीज
दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अहम फैसला आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के गम्भीर मरीजों की स्थिति देखते हुए बिना आरटीपीसीआर पॉजीटिव रिपोर्ट अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश दिए हैं। इससे पहले आरटीपीसीआर पॉजीटिव रिपोर्ट के बाद ही अस्पताल में बेड उपलब्ध होता था।
कोर्ट ने केंद्र को भी दिए निर्देश
इसके अलावा दिल्ली में अभी भी कोरोना संक्रमितों के लिए ऑक्सीजन की कमी बताई जारी है जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी नजर रखी जा रही है। इस मामले पर कोर्ट ने केंद्र से सभी अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने की बात कही। यह निर्देश तब दिये गये जब केन्द्र द्वारा बताया गया कि सभी अस्पतालों को तक ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर दी गई है इस पर हाईकोर्ट ने केंद्र से जमीनी हालात कुछ अलग दिखने का जिक्र किया था।
इसके अलावा दिल्ली में 1 मई से सभी नागरिकों पर फ्री वैक्सीनेशन प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। फिलहाल दिल्ली के कई अस्पतालों में ओपीडी सुविधाएं भी बंद कर दी गई है।