RBI जल्द करेगा यूपीआई पेमेंट पर लिमिट

RBI On Upi Payment Limit

RBI On Upi Payment Limit: भारत में 2016 मे यूपीआई था। समय के साथ साथ यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शंस में कई गुना तेजी आई है। जब से लेनदेन में फोन पे, पेटीएम जैसे एप्स का इस्तेमाल बढ़ा है लोगों ने अपने साथ लगभग केश(नोट) रखना छोड़ दिया है। आज के वक्त में गली मोहल्ले की कोई छोटी सी किराने की दुकान हो या शहर का कोई बड़ा मॉल, सभी जगह भुगतान के लिए कैश और कार्ड के साथ साथ ऑनलाइन यूपीआई मोड का भी यूज किया जाता है। आजकल बाजार में किसी भी फल सब्जी की दुकान पर भी आपको यूपीआई के द्वारा भुगतान के लिए क्यूआर(QR) कोड देखने को मिल जाता है ।

नियम बनाकर RBI कर रहा यूपीआई पर लिमिट की तैयारी

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) बहुत जल्द यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले ऑनलाइन पेमेंट से जुड़े नियमों में कर सकती है बदलाव। यह खबर सामने आ रही है कि यूपीआई के द्वारा किए जाने वाले ट्रांसैक्शन पर निश्चित सीमा तय की जाने वाली है। हालांकि अभी भी यूपीआई यूजर बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के अनलिमिटेड ट्रांसैक्शन कर सकते हैं, पर जल्द ही इस सेवा के समाप्त होने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक इन सभी पहलुओं पर गहराई से विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक हो चुकी है। इस बैठक में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आला अधिकारियों सहित वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बड़े अधिकारियों ने भाग लिया था। यह संभावना है कि आने वाले 31 दिसम्बर तक यूपीआई पेमेंट पर लिमिट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा हो सकती है।

जल्द लिया जाएगा यूपीआई लिमिट पर फैसला

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी के बाद ही ऑनलाइन पेमेंट क्षेत्र की बड़ी कंपनियां, फोन पे, गूगल पे और पेटियम जैसी कंपनियां यूपीआई के द्वारा किए जाने वाले ऑनलाइन पेमेंट की सीमा तय कर सकेंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं है कि यह लिमिट कितने की होगी, पर अनुमान लगाया जा रहा है कि इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

अभी के समय में यूपीआई एप्लिकेशन कोई लिमिट नहीं लगाता है। हालांकि अलग अलग बैंकों की लिमिट को लेकर अलग अलग पॉलिसी होती है। एसबीआई अपने ग्राहको को एक दिन में 1 लाख तक का ऑनलाइन लेन-देन की सुविधा देती है।

Lakhan Singh Panwar

मध्य प्रदेश से पेशेवर लेख लेखक, खबरो का भंडार लेते हुए सटीक रीसर्च के साथ हाजिर.

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