दिल्ली में अलग-अलग जगह वाहन चेकिंग में मास्क की चेकिंग भी अनिवार्य है. इस चेकिंग के दौरान कई लोगों का जुर्माना भी कट चुका है लेकिन अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी है और हस्तक्षेप किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी गाड़ी में अकेले बैठे इंसान के ऊपर मास लगाना अनिवार्य करना यह एक बेतुका सरकारी आदेश है और इसकी समीक्षा तुरंत सरकार को करनी चाहिए और इसके लिए हाईकोर्ट में सरकारी पक्ष को भी आमंत्रित किया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सवाल पूछा कि बदले हालात में भी यह आदेश क्यों प्रभावी है दिल्ली सरकार द्वारा पारित आदेश पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने पूछा कि वह इसे वापस लेने पर विचार क्यों नहीं कर रहे.
इस पर दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि जहां सरकारी काम में कुछ महीने लग सकते हैं वहीं अगर कोर्ट का एक अवलोकन अधिक त्वरित विकल्प होगा. मेहरा ने यह भी कहा कि इस आदेश को तुरंत रद्द करना चाहिए.
जल्द ही दिल्ली के सड़कों पर वाहन चलाने वाले अकेले चलने वाले लोगों के ऊपर से मांस लगाकर चलने की पाबंदी खत्म कर दी जाएगी और लोगों को इसके लिए चालान नहीं किया जाएगा.