दिल्ली में अभी नाईट कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है
हाई कोर्ट के द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में अभी नाईट कर्फ्यू लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि ये फैसला कोरोना की स्तिथि को हर तरह से जांच पड़ताल कर लिया गया है।
दिल्ली सरकार का कहना है कि संक्रमण धीरे धीरे अब कम हो रहा है
बताते चलें कि 26 नवंबर को सरकार ने हाई कोर्ट से कहा था कि नाईट कर्फ्यू लगाने का विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार का कहना है कि संक्रमण धीरे धीरे अब कम हो रहा है इसीलिए राजधानी या इसके किसी हिस्से में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा।
किसी तरह की नई गतिविधि 31 दिसंबर तक बंद
सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील संदीप सेठी और वकील सत्यकाम ने जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की पीठ को बताया कि दिल्ली में किसी भी नई गतिविधि को 31 दिसंबर तक अनुमति नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 5772
हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोरोना जाँच की रिपोर्ट आने में लगने वाले वक़्त को 48 घंटे से घटाकर 24 घंटे में ही मोबाइल फोन पर दिया जाए। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 5772 हो गयी है। साथ ही दिल्ली सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि लगभग 2 lakh challans से 17 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है और Delhi Police ने 5 lakh challans से 27 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला है।