नई दिल्ली: यातायात नियमों को लेकर लोगों को अब खुद ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दे दी है।
अगर आप वाहन चलाते हुए यातायात नियमों को तोड़ते है तो अगली बार यह गलती बिल्कुल ना करें। ऐसा करना आपकों अब भारी पड़ने वाला है। हम अकसर पुलिस को सड़क पर ना देखकर यातायाता नियमों तोड़ देते है लेकिन अब यह गलती आपको भारी पड़ेगी। यातायाता नियमों को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। चालान की राशि भी ज्यादा हो गई है। आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। ऐसे में हमारी तरफ से आपको सलाह दी जाती है हमेशा यातायात नियमों का पालन करें।
वहीं ट्रैफिक पुलिस की चेतावनी की बात करें तो उत्तर प्रदेश यातायात पुलिल ने कहा ”वाहन चलाते समय मादक पदार्थो का सेवन नहीं करें और न ही अपने किसी सवारी को करने दें यह घातक हो सकता है। यातायात नियमों/संकेतो का पालन करें। सुरक्षित एवं सुखद यात्रा करें। यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश।” वाहन चलाते समय शराब का सेवन करते पाए जाने पर वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार आपको पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है और फिर दोबारा ऐसी गलती करते हुए पकड़े जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्मना देना पड़ सकता है।
चालान Status पता करने का तरीका
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध | पहले चालान या जुर्माना | अब चालान या जुर्माना |
सामान्य (177) | 100 रूपये | 500 रूपये |
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A) | 100 रूपये | 500 रूपये |
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179) | 500 रूपये | 2000रूपये |
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180) | 1000रूपये | 5000 रूपये |
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182) | 500 रूपये | 10000 रूपये |
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181) | 500रूपये | 5000 रूपये |
ओवर साइज वाहन (182B) | 5000 रूपये | |
ओवर स्पीडिंग (183) | 400 रूपये | 1000 रूपये |
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184) | 1000 रूपये | 5000 रूपये |
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185) | 2000रूपये | 10000 रूपये |
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189) | 500 रूपये | 5000 रूपये |
ओवर लोडिंग (194) | 2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त | 20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन |
सीट बेल्ट (194B) | 100 रूपये | 1000 रूपये |
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A) | 5 हज़ार रूपये तक | 10 हज़ार रूपये तक |
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193) | कुछ भी नहीं | 25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक |
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A) | कुछ भी नहीं | 1000 रूपये प्रति पेसेंजर |
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग | 100 रूपये | 2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
हेलमेट न पहनने पर | 100 रूपये | 1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द |
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E) | कुछ भी नहीं | 10000 रूपये |
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) | 1000 रूपये | 2000 रूपये |
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206) | कुछ भी नहीं | 183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा |
अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B) | कुछ भी नहीं | सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना |