दिल्ली समेत पूरे देश में केंद्र के guideline पर नया प्रतिबंध आज से लागू होना आज से तय किया गया हैं. सारे राज्य जल ही इसे लागू करे.
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने स्कूल कैंटीन और इसके परिसर के 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री और इसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया है। एफएसएसएआइ ने एक बयान जारी कर कहा कि इस क्रम में विभिन्न भागीदारों से मिली प्रतिक्रियाओं पर विचार-विमर्श करने के बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2020 को अधिसूचित कर दिया गया है। यह नियम लागू करने के लिए सभी पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।
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इस बीच एफएसएसएआइ ने कहा है कि वह राज्य खाद्य विभाग को निर्देश देगा कि वह स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित व संतुलित आहार का दिशा-निर्देश तैयार करे। नियमानुसार स्कूली बच्चों को संतृप्त वसा, अतिरिक्त चीनी या सोडियमयुक्त खाद्य पदार्थ नहीं बेचे जा सकेंगे। स्कूल कैंटीन, मेस या हॉस्टल के किचन में इनकी बिक्री व विज्ञापन पर रोक रहेगी। स्कूल गेट से हर दिशा में 50 मीटर दूरी तक इनकी बिक्री व विज्ञापन प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल प्रशासन को प्रतिबंध की सूचना वाला एक बोर्ड लगाने के लिए कहा गया है।