Know your rights for FIR. All details of IPC 166. अक्सर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जाने के वक्त आपको नाकों चने चबाने पड़ते हैं और जानकारी ना होने की वजह से रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती है और आप परेशान होकर वापस लौट आते हैं. ऐसी स्थिति में हम आप लोगों को ऐसी जानकारी बताना जरूरी समझते हैं जिससे आपके हितों की रक्षा हो और साथ ही साथ पुलिस वालों की भी गलत करने पर पसीने छूट जाएं.
सबसे पहले यह समझने की कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी f.i.r. लिखने से मना नहीं कर सकते हैं यह उनके अधिकार में नहीं है.
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याद रखे धारा 166
अगर ऐसा कोई पुलिसकर्मी करता है तो वैसे स्थिति में आप आईपीसी की धारा संख्या 166 के तहत उन पर कार्यवाही करवा सकते हैं जिसके तहत f.i.r. नहीं लिखने वाले अधिकारी और पुलिसकर्मी को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है. इसके साथ ही पुलिसकर्मी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
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जब पुलिस व्यवस्था आपका बात ना सुने तो वैसी स्थिति में आप इस शिकायत को लेकर न्यायालय जा सकते हैं जिसके तहत पुलिसकर्मी को न्यायालय के द्वारा कानून पालन ना करने के जुर्म में 6 महीने से 2 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है.