मोटर वाहन नियमों (Motor Vehicle Rules) में नए संशोधनों से यात्रियों और पुलिस कर्मियों के लिए समान परिवर्तन हुए हैं. कागजों को डिजिटल बनाने के अलावा कोई व्यक्ति ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) के साथ बदतमीजी करता है, तो उसका चालान काटने के अलावा लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है. इसके अलावा कार को नहीं रोकना, ट्रक के लोडिंग क्षेत्र में सवारी के लिए भी लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा.
डिजिटाइजेशन पर को बढ़ावा देने पर जोर
यात्रियों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार ने लाइसेंस, मेंटेनेंस के कागज को डिजिटाइज करने के अलावा ई-चालान (E-challan) की सुविधा भी शामिल की गई है. ये सभी चीजें एक आईटी पोर्टल से सम्पन्न हो जाएंगी. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों की जांच के लिए फिजिकल रूपों में मांग नहीं की जाएगी. लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण दर्ज किया जाएगा और पोर्टल में क्रम अनुसार अपडेट किया जाएगा.
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मोटर वाहन नियमों में बदलाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) ने कहा है कि 1989 के मोटर वाहन नियमों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इसमें डिजिटल कागजात, मैन्टेनेंस और ई-चालान आदि आईटी पोर्टल से होने की बात कही गई है. आईटी सेवाओं और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के उपयोग से देश में यातायात नियमों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सकेगा. इससे चालकों का उत्पीड़न दूर होगा और नागरिकों को सुविधा मिल सकेगी.
ड्राईवरों पर होगी प्राधिकरण की नजर
मोटर वाहन एक्ट, 2019 (Motor Vehicle Act, 2019) का प्रकाशन पिछले साल अगस्त में हुआ था. सरकार ने कहा कि संशोधन से चालान की परिभाषा उपलब्ध होती है. आईटी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए पोर्टल एक आवश्यकता के तौर पर लाया गया. इसमें कहा गया है कि निरस्त या योग्य करार दिए गए लाइसेंस को पोर्टल में क्रमानुसार दर्ज किया जाएगा और ड्राईवर पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा यह इलेक्ट्रोनिक कागजात दिखाने को मान्यता देने का प्रावधान तय होने की बात भी इस एक्ट में है.
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जाचं करने वाले अधिकारियों की पहचान भी होगी दर्ज
कहा गया है कि किसी भी दस्तावेज की मांग या निरीक्षण करने पर पुलिस अधिकारी की वर्दी और राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण और पहचान की तारीख और समय की मोहर पोर्टल पर दर्ज की जाएगी. बयान में कहा गया है कि यह वाहनों के अनावश्यक पुन: जांच या निरीक्षण में मदद करेगा, इसके अलावा आगे चलकर वाहन चालकों के उत्पीड़न को भी दूर करेगा