वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही
दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को काबू करने के लिए वाहनों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की जा रही है। पुलिस धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन कर रही गाड़ियों का चालान काट रही है। 13 नवंबर यानी कि आज तक दिल्ली सरकार ने बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाले चार पहिया गाड़ियों पर पाबंदी लगा रखी है।
आपातकालीन वाहनों को चालान से छूट दी गई है
हालांकि, आपातकालीन वाहनों को चालान से छूट दी गई है लेकिन बाकी वाहनों पर नकेल कसे जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस पूरे फॉर्म में है और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह काफी जरूरी भी है। शुक्रवार सुबह 6 बजे तक 5,882 वाहनों को रोका या चालान जारी किया है।
मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना वसूला जा सकता है
बताते चलें कि GRAP के तीसरे चरण के तहत बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल हल्के मोटर वाहन चलाने पर पाबंदी है। यह नियम 13 नवंबर यानी कि आज तक तक लागू रहने की बात कही गई थी।उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुकदमा की भी बात कही गई है, यानी कि 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
बेहतर यही है कि नियमों का पालन करें और पर्यावरण को बचाने में सहायता करें। अगर आपके पास भी बीएस3 पेट्रोल और बीएस4 डीजल वाले चार पहिया गाड़ी है तो सावधानी बरतें और अगले आदेश का इंतज़ार करें।