दिल्ली के वाहन रखने वालों के लिए Good NEWS.

सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेश के तहत फिलहाल दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को चलाने पर प्रतिबंध है। नियमत: यदि कोई वाहन खरीदता है तो उसके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) की वैधता 15 साल की होती है। ऐसे में जिन लोगों ने पहले डीजल वाहन खरीदा था, लेकिन आदेश के तहत वे राजधानी में वाहन नहीं चला पा रहे हैं उनको दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने राहत दी है।

 

ऐसे कराए दुबारा रजिस्टर.

परिवहन विभाग ने कहा है कि ऐसे डीजल वाहनों की उम्र अगर 10 साल से ज्यादा, लेकिन 15 साल से कम है तो उनके मालिक दूसरे राज्यों में अपने वाहन पंजीकृत कराकर वहां चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया जाएगा। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि एनओसी उन्हीं राज्यों के लिए दिया जाएगा जिन राज्यों ने अपने यहां पर डीजल वाहनों के पंजीकरण की सहमति व्यक्त की है। ऐसे स्थानों की सूची परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

 

लेकिन दिल्ली नम्बर हैं तो तुरंत पकड़े जाएँगे वाहन.

परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि निर्धारित उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों को राजधानी की सड़कों पर दौड़ाने पर कार्रवाई होगी। यहां तक कि वाहन को जब्त भी कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसको लेकर सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके अलावा पुराने वाहनों को स्क्रैप करने वाले डीलरों की सूची भी विभाग की वेबसाइट पर साझा की है। परिवहन विभाग ने बीते तीन महीने के अंदर दूसरी बार 10 साल से ज्यादा डीजल और 15 साल से ज्यादा पेट्रोल के पुराने वाहनों को न चलाने को लेकर यह सार्वजनिक सूचना जारी की है।

कुछ तो अभी भी कर रहा हूँ आप लोगो के लिये ख़ैर आप email पर लिख भेजिए मुझे hello@delhibreakings.com पर

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1 Comment

  1. Isme naya kya bataya h mahoday aapne??? Ye rule to pehle se he h apne check nahi kiya tha shayad…

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