दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उन सभी प्रतिबंधों को 31 अक्टूबर तक जारी रखने का आदेश दिया है जो अनलॉक 4 (Unlock-4) में लागू थे। इसके तहत दिल्ली में सिनेमाघर (Cinemahall), सिनेप्लेक्स, थिएटर, पार्क, स्विमिंग पूल, स्पा, स्कूल, कॉलेज आदि इस महीने नहीं खुल पाएंगे।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश में मुख्य सचिव विजय देव ने कहा है कि अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेगा। ऐसे में यह भी संभव है कि यदि स्थितियां अनुकूल होती है तो प्रतिबंधों को बीच में भी हटाया जा सकता है। दिल्ली सरकार द्वारा बुधवार को जारी आदेश में साप्ताहिक बाजारों को खोले जाने को लेकर भी प्रतिबंध जारी रखा गया है।
वीकली मार्केट पर भी पहले की तहर प्रतिबंध
1 जोन में 1 दिन में केवल दो वीकली मार्केट ही लगेंगी। आदेश में कहा गया है कि शहर में सभी सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों के साथ ही अधिक लोगों वाले अन्य कार्यक्रम एवं सभाएं नहीं की जा सकेंगी। राजधानी में कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंध बरकरार रखने का फैसला लिया गया है।
वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति
आदेश में पूर्व के निर्देश को दोहराते हुए कहा गया है कि वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों की उपस्थिति होने की अनुमति होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को अनलॉक पांच के तहत दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें कहा गया है कि 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, स्कूल, कोचिंग आदि को 50% क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इसके लिए राज्य और केंद्र शासित राज्यों को अपने स्तर पर निर्णय लेने की बात कही है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने 31 अक्टूबर तक प्रतिबंधों को जारी रखने का फैसला लिया है।