आवश्यक सेवाओं में यात्रा करने वाले यात्री हैं प्रतिबंधों के दायरे से बाहर
दिल्ली सरकार ने गुरुवार को शहर में कोविद -19 को रोकने के लिए नए प्रतिबंधों की घोषणा की, जिसमें शुक्रवार की सुबह 10 बजे से सोमवार की शाम 5 बजे तक weekend कर्फ्यू लगेगा। परिवहन एजेंसी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आवश्यक सेवाओं और चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे और ISBT से यात्रा करने वालों को प्रतिबंधों के दायरे से बाहर रखा गया है और उन्हें ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। हालाँकि उनके पास महत्वपूर्ण रूप से दस्तावेज होने चाहिये।
टीकाकरण के लिए weekend कर्फ्यू के दौरान ई-पास हैं जरूरी
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अधिकारियों ने कहा की weekend कर्फ्यू के दौरान जिन्हें वैक्सीन शॉट्स प्राप्त करने की आवश्यकता होगी या जिन्हें कोविद -19 के लिए परीक्षण की आवश्यकता होगी उन्हें भी यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उन्हें ई-पास के लिए पंजीकरण करने की आवश्यकता होगी। दिल्लीनिवासियों को weekend कर्फ्यू पर सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति केवल तभी दी जाएगी जब वे weekend कर्फ्यू के दौरान छूट के दायरे में आते हैं।
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DDMA के आदेश के अनुसार कोविद -19 परीक्षण के लिए यात्रा करने वाले लोगों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है लेकिन यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे लोगों को चिकित्सा या स्वास्थ्य सेवाओं के लिए यात्रा करने वाले रोगियों की श्रेणी में माना जाएगा और उन्हें ई-पास की जरूरत नहीं होगी।
E-pass के लिए करे आवेदन
दिल्ली के निवासी weekend कर्फ्यू के दौरान यात्रा करने के लिए www.delhi.gov.in वेबसाइट पर जाकर E-pass के लिए आवेदन कर सकते हैं।