दिल्ली सरकार ने एक ताजा गाइडलाइन जारी करते हुए दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए नई जानकारी प्रस्तुत की है. डीडीएमए के द्वारा जारी किए गए नए आदेश उन सब लोगों पर लागू होंगे जो शहर में कर्फ्यू और सप्ताह के अंत के 2 दिन में लगने वाले लॉकडाउन में बाहर निकलने वाले हैं.
डीडीएमए के द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइन के अनुसार जिन लोगों को भी इलेक्ट्रॉनिक पास यीशु किया गया है और जो लोग इस बात के जरिए अनिवार्य सेवा प्रदान करने वाले व्यवस्था से जुड़े लोग हैं उनके लिए अब यह इलेक्ट्रॉनिक पास रात्रि कर्फ्यू और सपा के अंत में लगने वाले 2 दिन के लॉकडाउन में भी मान्य रहेगा.
दिल्ली में अगर किसी भी कारणवश आपको निकलना पड़ता है तो आपको दो तरह के इलेक्ट्रॉनिक पास जारी किए जा सकते हैं.
पहला जो आपके किसी खास कार्य के लिए ही जारी किया गया हो जैसे कि आप रेलवे यात्रा करने जा रहे हैं या किसी अन्य जरूरी कार्य के वजह से आपको कहीं यात्रा करना पड़ रहा हूं. इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक पास की वैधता केवल जारी किए गए वजह तक के लिए ही होगी अगर आपको दोबारा किसी कारणवश फिर से निकलना पड़ा तो आपको दोबारा से 5 लेने की जरूरत पड़ेगी.
दूसरा अगर आप किसी आवश्यक या अनिवार्य सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आपको अलग इलेक्ट्रॉनिक पास जारी किया जाएगा जो कि आपको पूरे कर चुके दरमियान वैध रहेगा और आप इस दरमियान कर्फ्यू में भी अपनी सेवाओं को देने के लिए बाहर जा सकते हैं इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए कर्मियों के साथ साथ कूरियर और डिलीवरी बॉय और अन्य अनिवार्य सेवा से जुड़े हुए लोग आएंगे