राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) ने अपने एक अहम फैसले में दिल्ली के साथ एनसीआर के दर्जनभर शहरों में भी 9 नवंबर से लेकर आगामी 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह फैसला दिल्ली के साथ एनसीआर में भी लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते लिया गया है। माना जा रहा है कि इससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
सोमवार को अपने अहम आदेश में NGT ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिन शहरों/जिलों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां पर, केवल ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। इसी के साथ NGT ने दिल्ली के साथ पड़ोसी शहरों नोएडा-ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, रेवाड़ी, हापुड़ समेत दर्जन भर शहरों में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का अदेश जारी किया है। यह आदेश सोमवार रात से लागू होगा, जो 30 नवंबर पर प्रभावी होगी।
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वायु प्रदूषण के खतरे के मद्देनजर लिया फैसला
एनजीटी ने कहा है कि दिवाली और छठ त्योहार के दौरान सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे ही फोड़े जा सकेंगे, वह भी शर्तों के साथ। इसी के साथ पटाखे जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे ही दिए जाने का आदेश दिया है, वह भी छठ और दीपावली पर।
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वहीं, दिल्ली पुलिस ने पटाखे बेचने के लिए जारी किए गए सभी तरह के लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। इसके लेकर दिल्ली के कारोबारियों में गहरी नाराजगी है। उनका कहना है कि जब पटाखों के बेचने पर प्रतिबंध ही लगाना था, तो लाइसेंस ही क्यों दिए गए। बता दें कि दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग पटाखों के कारोबार से जुड़े हैं, जो दिवाली के दौरान ही कमाई कर पाते हैं।
वहीं. रविवार को पुलिस मुख्यालय से जारी एक बयान में बताया गया कि राजधानी दिल्ली में पटाखे बेचने के सभी लाइसेंस तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस के इस आदेश के बाद कोई अगर गैरकानूनी तरीके से पटाखे बेचने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा चुकी है।