धारा-144 अब जिले में 30 जून तक बढ़ा दी गई

गाजियाबाद और नोएडा समेत यूपी के 20 जिलों को अभी कोरोना कर्फ्यू से राहत नहीं मिली है , जिलों में अभी भी कोरोना के सक्रिय मामले 600 से अधिक है, पहले की तरह सभी प्रतिबंध लागू रहेंगे। दोनों ही जिलों में कोरोना महामारी को नियंत्रित करने के लिए लगाई गई धारा-144 अब जिले में 30 जून तक बढ़ा दी गई है। गाजियाबाद में कोरोना के कुल ऐक्टिव केस 1688 हैं वहीं नोए़डा में सक्रिय मामले 1073 हैं।

जाने नयी गाइडलाइंस

शासन के आदेश के तहत जिले को कर्फ्यू से तभी राहत मिलेगी, जब यहां कोरोना संक्रमित के एक्टिव केस घटकर 600 से कम हो जाएंगे। -कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियों प्रतिबंधित रहेंगी।
-किसी भी प्रकार की सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/अकैडमिक/सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव से संबंधित गतिविधियां या सभा बिना अनुमति के नहीं की जाएंगी।
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष जगहों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं होंगे।
-स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे।
-कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम स्वीमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल भी पूरी तरह बंद रहेंगे।
-शादी समारोह में 25 से अधिक और अंतिम संस्कार में 20 लोग से ज्यादा इकट्ठा होने पर प्रतिबंध।
-रेस्तरां से होम डिलिवरी के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि प्रतिबंधित रहेगी।
-मेट्रो, बसें, कैब में उनकी 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक सवारी की इजाजत नहीं होगी।
-इसके अलावा किसी भी तरह के धरना-प्रदर्शन ये जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा।

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