कोरोना वायरस संक्रमण के घटते मामलों के कारण दिल्ली-एनसीआर में धीरे-धीरे सेवाएं सामान्य तो हो रही हैं, लेकिन इन्हें गति पकड़ने में अभी समय लगेगा। इसके मद्देनजर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने लाखों वाहन चालकों को बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली में दोपहिया और चार पहिया रखने वाले लोगों को 30 नवंबर तक बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार के आदेश के बाद फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दूसरे कागजात अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं। ऐसे में पकड़े जाने पर ऐसे वाहनों और वाहन चालकों को चालान नहीं किया जाएगा।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट के साथ पंजीकरण के लिए बढ़ते आवेदनों की संख्या के मद्देनजर दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की मियाद को आगामी 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। जाहिर है कि दिल्ली सरकार के इस निर्णय से आवेदकों को अब अपनी बारी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद वाहनों की खरीदारी में भी इजाफा हुआ है, इसलिए भी दिल्ली सरकार ने राहत के तहत यह निर्णय लिया है।
Automotive News Exclusive For You. 🚘 👇
30 सितंबर तक थी वैधता
गौरतलब है कि फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण से संबंधित दूसरे कागजात की वैधता पहले 30 सितंबर तक ही थी। सच बात तो यह है कि दिल्ली में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहनों के लाइसेंस के लिए बढ़ती आवेदनों की भीड़ को देखते हुए इसे 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
Delhi - NCR Don't Miss 📰 🙏
Hyperlocal News reports
परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में वाहन संबंधी दस्तावेजों के लिए बढ़ते आवेदन को देखते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने तारीख बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत फरवरी, 2020 से 30 सितंबर, 2021 के बीच समाप्त होने वाले फिटनेस, परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण से जुड़े दूसरे दस्तावेज अब 30 नवंबर तक के लिए वैध कर दिए गए हैं।
दिल्ली परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिनके ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट या फिर रजिस्ट्रेशन की वैधता एक फरवरी 2020 के बाद खत्म हो गई है, उन्हें 30 नवंबर तक राहत मिल गई है। इतना ही नहीं, लर्निंग और परमानेंट लाइसेंस की वैधता अगले दो महीने यानी 30 नवंबर तक और जारी रहेगी।