दिल्ली सरकार के पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग ने नीति वृक्षारोपण नीति 2020 ’को लागू किया है। नई नीति में विकास कार्यों के दौरान 80 प्रतिशत पेड़ों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। विकास परियोजना के तहत पेड़ों के नुकसान के एवज में अब 1 वृक्ष की जगह 10पौधे लगाने होंगे।
इस नीति 2020 ‘के अनुसार विकास योजनाओं के तहत किसी भी पेड़ को अब सामान्य रूप से बंद नहीं किया गया है। पेड़ को काटने और शुद्धिकरण से बचने के लिए डिजाइन में हर संभव बदलाव करने की कोशिश करनी होगी। यदि हां संभव न हो तो केवल पेड़ को काटा या प्रत्यारोपित किया जा सकता है। विकास परियोजना में बाधा बनने के साथ 80 प्रति पेड़ को प्रत्यारोपित किया जाना अनिवार्य होगा। खर्च होने के 1 साल बाद तक 80 प्रति पेड़ को संरक्षित किया जाना सुनिश्चित करना होगा।
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