WHAT WILL HAPPEN IF YOU LOSE YOUR HSRP NUMBER PLATE.

 

दिल्ली मे HSRP शुरू:

देश की राजधानी दिल्ली में हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का काम शुरू हो चुका है। इतना ही नहीं, अगले कुछ दिनों के दौरान इसका वितरण भी शुरू कर दिया जाएगा। वाहनों में लगने वाले रजिस्ट्रेशन प्लेट होम डिलीवरी की जाएगी, इसका एलान दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार पहले ही कर चुकी है।

 

अहम जानकारी: अब चोरी होने पर करना होगा FIR।

वहीं, यह जानकारी भी सामने आ रही है कि अब आपके वाहन से हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट चोरी होती है तो इसे दोबारा हासिल करने के लिए पुलिस के पास मामला दर्ज करवाना होगा। यह काम खुद वाहन मालिक को कराना होगा, इसके बाद इसी FIR के आधार दोबार हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जारी किया जाएगा। इस तरह का फैसला हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट को लेकर आने वाली गड़बड़ियों के मद्देनजर किया गया है। चोरी होने के बाद आपको नई रजिस्ट्रेशन प्लेट पाने के लिए वेब पोर्टल पर जाकर दूसरी हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आवेदन करना होगा।  साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के टूटने-खराब होने पर नई नंबर प्लेट जारी की जाएगी।

एक नज़र में जनिए

  • FIR करना होगा
  • HSRP के website पर दुबारा आवेदन करना होगा।
  • नम्बर प्लेट के टूटने या ख़राब होने पर भी यही नियम होगा लागू।

 

 

जानकारी सब को भेजा गया।

मिली जानकारी के मुताबिक, पिछले महीने 21 अक्टूबर को इस बाबत सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश हरियाणा समेत राज्यों के प्रमुख सचिवों के अलावा राज्यों के परिवहन आयुक्तों को भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में बदलाव संबंधी नियमों को प्रेषित किया जा चुका है।

 

इन नियमों एक नियम यह भी है कि अगर किसी वाहन मालिक की गाड़ी से हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट  चोरी होती है या फिर कहीं पर गिर जाती है तो उसे दोबारा इसे पाने के लिए उसे एफआइआर दर्ज करवानी होगी। ऐसा करना  वाहन मालिक के लिए अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, एफआइआर इस प्रति (Photocopy) को  सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के वाहन-4 पोर्टल में अपलोड़ भी करना होगा। इसके बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, वाहन डीलर नई एचएसआरपी जारी करेगा।

 

 

यह भी जानें

 

  • हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट डायनेमिक होती है और इसमें जीपीएस आधारित चिप लगी होती है।
  • इसके अलावा वाहन की लेकिन इसकी जानकारी वाहन-4 सॉफ्टवेयर में अपलोड़ करनी होगी।
  • रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न लगाकर सड़कों पर चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना व छह माह की सजा का प्रावधान है।


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