अगर आप अपनी कार बाइक बेचने की सोच रहे हैं तो इस सतर्क जाएँ। क्योंकी कार का पंजीकरण बेचने के बाद भी आपके नाम पर है तो बेचे गए वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर आप भी बराबर के हिस्सेदार समझे जाएंगे।  यही नहीं पीड़ित पक्ष को मुआवजा राशि भी भुगतान करनी पड़ेगी।

जी हां, ऐसे ही एक मामला कड़कड़डूमा स्थित मोटर क्लेम के वर्तमान मालिक और चालक के साथ पूर्व मालिक को भी मुआवजा राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है। खबर के मुताबिक संजय छाबड़ा ने अपनी कार संजय शर्मा को बेचीं थी। मगर वाहन के दस्तावेज में नाम नहीं बदले। इस बेची गयी कार से 17 अक्टूबर 2015 को त्रिलोकपुरी 17-ब्लाक मदर डेयरी बूथ के पास कार की टक्कर लगने से वसुंधरा एन्क्लेव निवासी प्रोफुल्लो कुमार त्रिपाठी की मौत हो गई थी, जबकि दो महिलाएं घायल हुई थीं।

इस मामले में थाना में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं मृतक की पत्नी कामिनी त्रिपाठी ने कड़कड़डूमा स्थित मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में भी वाद दायर किया।  इस मामले की सुनवाई के दौरान सामने आया जिस कार से दुर्घटना हुई, उसे न्यू अशोक नगर निवासी राज कुमार शर्मा चला रहे थे। उस वक्त उनके भाई संजय शर्मा उनके साथ थे।

लेकिन जब इस गाड़ी के दस्तावेजों की जाँच की गयी तो वह पूर्व मालिक संजय छाबड़ा के नाम पर पंजीकृत थी। संजय छाबड़ा ने इस बात पर दलील रखी कि उन्होंने यह गाडी एक्सीडेंट से कुछ दिन पहले संजय शर्मा को बेच दी थी। मगर तमाम दलीलों के बाद अदालत ने बुधवार को एक अहम् फैसला सुनाया। फैसले में ट्रिब्यूनल ने इस मामले में मृतक की पत्नी के लिए 17 लाख 64 हजार रुपये की मुआवजा राशि निर्धारित की है।

अपने आदेश में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने कहा है कि जिस कार से दुर्घटना हुई, उसके चालक राज कुमार शर्मा और वर्तमान स्वामी संजय शर्मा के अलावा पूर्व स्वामी संजय छाबड़ा को मुआवजा राशि का भुगतान आठ प्रतिशत ब्याज के साथ करना होगा। हादसे में घायल हुई एक महिला के लिए दो लाख 96 हजार 890 रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है।

तो इस खबर से नसीहत लेकर कार बेचने से पहले दस्तावेजों का स्थानातरण जरूर कर लें वरना भारी भरकम अर्थ दण्ड चुकाना पड़ सकता है।