साउथ दिल्ली कॉरपोरेशन ने एक नया फैसला लेते हुए 1 वार्ड में केवल 5 फूड ऑन व्हील वेंडर को अनुमति देने का फैसला लिया है. इससे ज्यादा वेंडर 1 वार्ड में नहीं घूम सकते हैं.
बतौर वेंडर किसी वार्ड में अप्लाई करने के लिए अब ट्रैफिक विभाग से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और उसके बाद ही अब फूड ऑन बिल की गाड़ियां वार्ड में नजर आ पाएंगे.
साउथ दिल्ली में इस फैसले को आम आदमी पार्टी ने घटिया बताया है और कहा है कि इससे सड़कों पर भीड़ बढ़ेगी. ज्यादा भिंडर होने की वजह से भीड़ कंट्रोल में रहती हैं और लोगों को कई प्रकार के विकल्प में मौजूद होते हैं.
हालांकि अंदर के अधिकारियों का यह भी कहना है कि यह अभी शुरुआती ढांचे में है और इसमें बहुत सारे बदलाव इसके नियमों में बहुत सारे परिवर्तन अभी संभव है. लेकिन यह साफ है कि अब प्रति वार्ड वेंडर की संख्या लिमिट की जाएगी.