दिल्ली के हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी किए गए एक दिशा निर्देश पर रोक लगा दिया है जिसमें कहा गया था कि रेस्टोरेंट्स को सर्विस चार्ज आम जनता से अनिवार्य रूप से नहीं वसूलना है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी देते हुए कहा है कि टेकअवे पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगाया जाएगा और ना ही ग्राहकों को इसका भुगतान करना है हालांकि रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठ कर के उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए सर्विस चार्ज नहीं देना यह तर्कसंगत नहीं है.
यह लोगों की पसंद की बात है कि वह अगर सर्विस चार्ज नहीं देना चाहते हैं तो वह रेस्टोरेंट में प्रवेश न करें बल्कि टेकअवे सिस्टम का इस्तेमाल करें.
इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा कर रहे थे.