राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 6 महीने बाद 9 सितंबर से पब और बार ट्रायल बेसिस पर फीर से खुलने जा रहे हैं। बता दें कि, यह 30 सितंबर तक ट्रायल बेसिस पर खोले जा रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा दिशानिर्देश भी जारी कर दी गई है।
ये है गाइडलाइंस
- गाइडलाइंस के मुताबिक पब और बार की क्षमता के 50% लोगों को ही वहां बैठने की अनुमती होगी। ताकी कोरोना संक्रमण न फैल सके।
- पब और बार में स्टाफ के सिर्फ उन लोगों को ही काम करने की इजाजत होगी, जिनमें कोरोना वायरस के कोई लक्षण नहीं होंगे।
- कर्मचारियों को ग्लव्स, फेस मास्क पहनने के साथ लगातार हाथों को साफ करना होगा।
- यहां प्रवेश करने वाले लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य होगा।
- एंट्री गेट और अन्य स्थानों पर सैनिटाइजर स्टैंड लगाए जाएंगे।
- कंटेनमेंट जोन में आने वाले पब और बार को खोलने की अनुमती फिलहाल नहीं दी गई है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्यवाही
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाई की जाएगी। साथ ही पब और बार के मैनेजर या हेड के खिलाफ भी कार्यवाई की जेगी। यहां तक की पब या बार को सील भी किया जाएगा और एक्साइज लाइसेंस भी रद्द हो जाएगी।