उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अनधिकृत कॉलोनियों के संपत्ति कर देने वालों को बड़ी राहत दी है। निगम ने रिहायशी संपत्तियों पर दो साल का संपत्ति कर लेकर 14 साल का बकाया माफ करने का एलान किया है। इसी तरह व्यावसायिक संपत्तियों में चार साल का बकाया जमा करने पर 13 वर्ष का बकाया माफ करने की घोषणा की गई है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपना संपत्ति कर 31 अक्टूबर तक जमा करा देंगे।
व्यावसायिक संपत्तिधारकों को पिछले चार वित्तीय वर्षों का बकाया देना होगा: उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने बताया इस आम माफी योजना के योजना के अंतर्गत रिहायशी संपत्तिधारकों को अब केवल वित्तीय वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 का संपत्ति कर अदा करना होगा। इसी तरह व्यावसायिक संपत्तिधारकों को पिछले चार वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 का बकाया संपत्ति कर जमा कराना होगा।
उल्लेखनीय है कि निगम ने वैल्यू एरिया मैर्थड योजना वर्ष 2004 में लागू की थी। इसकी वजह से जिन्होंने अभी तक संपत्ति कर नहीं जमा किया है, नगर निगम उन लोगों से वर्ष 2004 से लेकर अब तक का बकाया वसूला करता है।
जय प्रकाश ने कहा कि सभी जोन में संपत्ति कर विभाग द्वारा क्षेत्रीय पार्षदों के सहयोग से विशेष कैंप लगाए जाएंगे। लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपना संपत्ति कर समय पर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन करदाताओं को एक अवसर प्रदान करेगी जो वर्षो का बकाया संपत्ति कर नहीं जमा कर पा रहे हैं। ऐसे लोग संपत्ति कर जमा कराकर वह मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे। इससे न केवल निगम को राजस्व आएगा बल्कि संपत्ति कर दाताओं की संख्या भी बढ़ेगी। जिसका लाभ आने वाले वर्षों में भी निगम को मिलता रहेगा।