अगर आप कार (Car) या टू व्हीलर (Two Wheeler) से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की सैर का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. शुक्रवार से ट्रैफिक नियमों में बड़ा बदलाव (New Traffic Rules) हो गया है. इसके तहत अब कार की पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट (Seat Belt) लगाना जरूरी होगी. जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर (Side Mirror) होना अब अनिवार्य होगा. ऐसा न होने पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस (Delhi Traffic Police) आपका चालान काट सकती है.

 

 

अब ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में इस नियम का पालन कराने के लिए अभियान चलाएगी और लोगों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूलेगी। जानकारी के अनुसार, कार में पिछली सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना जबकि टू व्हीलर में साइड मिरर न लगाने पर 500 रुपये का चालान काटा जाएगा।

 

मालूम हो कि सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में इस चालान का प्रावधान 2004 से ही मौजूद है, जिसे 2005 में लागू किया गया जिसमें पीछे बैठे यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। रियर सीट बेल्ट का नियम पहले से ही साफ था और इसी वजह से कार कंपनियां भी अपनी कारों में रियर सीट बेल्ट देती आ रही हैं।

 

राजधानी दिल्ली में बाइक या कार लेकर चलने से पहले ट्रैफिक पुलिस की ये एडवाइजरी अवश्य जान लें नहीं तो लंबा चलान हो सकता है। ट्रैफिक और ड्राइविंग के नियम सख्त हो गए हैं। अगर आप भी कार की पीछे वाली सीट पर बैठते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाते तो आप पर भारी जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा अगर आप बाइक चलाते हैं और साइड मिरर नहीं है तो भी इसको ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और आपको जुर्माना तक हो सकता है।

 

 


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