ट्रैफिक के नियमों का पालन करना सभी के लिए बहुत जरूरी है। ड्राइविंग के दौरान ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने से न सिर्फ चालान से बल्कि बड़ी दुर्घटना से भी बचा जा सकता है। दरअसल, दिल्ली में यातायात नियमों (Traffic Rules) का उल्लंघन करते पकड़े जाने पर आपको भारी-भरकम चालान भरना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए आपको ट्रैफिक के नियमों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor vehicle Act) के मुताबिक, वाहन चलाते वक्त आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर कोई और ट्रैफिक नियम तोड़ने पर आपको हजारों का चालान भरना पड़ सकता है।

पीयूसी न होने पर कटेगा 10 हजार का चालान

राजधानी दिल्ली की सड़कों पर चल रहे जिन वाहन मालिकों के पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, उनका 10 हजार रुपये का चालान काटा जाएंगा। इसके अलावा 10 हजार का जुर्माना व तीन माह की सजा दोनों हो सकती है। साथ ही तीन माह तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।

New Challan 1 नया वाहन जुर्माना चार्ट से कट रहा हैं अब चलान, देख ले कौन सी गलती पर कितना का होगा चलान

जानकारी के मुताबिक, जल्द ही बगैर पीयूसीसी वाले वाहनों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। बता दें कि दिल्ली में अक्तूबर से प्रदूषण बढ़ने लगता है। इसी के मद्देनजर पीयूसीसी के मामले में सख्ती की जा रही है।

दिल्ली में यहां ले सकते हैं पीयूसी

दिल्ली में 973 स्थानों पर प्रदूषण की जांच कर प्रमाण पत्र लिया जा सकता है। इसमें लगभग सभी पेट्रोल पंप भी शामिल हैं।

नशे में गाड़ी चलाने पर

अगर कोई व्यक्ति नशे में गाड़ी चलाता मिलता है तो उसका बीएसी टेस्ट किया जाता है। बीएसी टेस्ट में विफल रहने पर ब्लड में अल्कोहल की अंतिम सीमा के आधार पर 2000 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा, छह महीने तक की जेल भी हो सकती है।

बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर

अगर कोई व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाया जाता है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

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बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर

देश में सभी मोटर वाहनों के पास हर वक्त वैलिड थर्ड पार्टी बीमा कवरेज होना अनिवार्य है। अगर आपकी बीमा पॉलिसी खत्म हो गई है और आप बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाते पकड़े जाते हैं तो 5000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की जेल हो सकती है।

गाड़ियों पर HSRP लगवाना अनिवार्य

दिल्ली में रजिस्टर्ड वाहनों में हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। ऐसे में अगर आप दिल्ली की सड़कों बिना हाई सिक्युरिटी नंबर की प्लेट वाली कार/वाहन उतारते हैं तो पकड़े जाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। दिल्ली के सभी वाहन मालिकों को जुलाई, 2022 तक अपने वाहनों पर हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाना होगा।

इसके अलावा वाहन की ओवसाइजिंग पर 5000 रुपये और परमिट से अधिक लोगों की सवारी होने पर 1000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति का देना होगा।


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