दिल्ली में फिर से पुराना नियम लागू.
दिल्ली में पुरानी एक्साइज कानून के वापस आने के साथ ही फिर से मूल्यों का निर्धारण नए सिरे से होगा. दिल्ली के अंदर मादक पेय पदार्थों की खरीदारी करने वाले लोगों को दोबारा से एमआरसी पर ही खरीदने होंगे.
1 सितंबर से एमआरपी पर ही होगा काम.
1 सितंबर से पूरे दिल्ली में कहीं पर भी शराब, बीयर, वाइन, वोडका इत्यादि खरीदने के लिए पूरा का पूरा एमआरपी चुकाना होगा. दिल्ली में लागू नए एक्साइज कानून को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है और दोबारा से पुरानी व्यवस्था है 1 सितंबर से चालू कर दी जाएगी.
सरकार ने आपूर्ति करने के लिए दिया निर्देश.
सूत्रों के अनुसार सरकार ने मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को सरकारी दुकानों में आपूर्ति के लिए 26-27 अगस्त से करने के लिए कहा है. वही 1 सितम्बर से ऑफ़र का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा.