राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. दिल्ली में कोरोना संक्रमण के अब तक 5.82 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 9,424 मौत हो चुकी हैं. संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार (Delhi government) ने सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटाने का फैसला किया है. इसी के साथ अब घर से काम कर रहे अपने अधिकारियों को फोन और वॉट्सऐप पर लगातार उपलब्ध रहने और बिना पूर्व अनुमति के शहर से बाहर नहीं जाने का निर्देश भी दिया है.
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार के कई विभागों ने इस हफ्ते एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना मामलों में तेजी के चलते अधिकारियों को घर से काम (Work From Home) करने की इजाजत दी जाए. साथ ही सभी अधिकारी हमेशा फोन और व्हाट्सएप पर उपलब्ध रहें और बिना पूर्व अनुमति के शहर न छोड़ें.
50 फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाजत
मालूम हो कि पिछले हफ्ते दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत ऑफिसों में सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) को सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया था कि गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े 50 फीसदी सरकारी कर्मचारी घर से काम करेंगे. हालांकि ये नियम ग्रेड वन और आला अधिकारियों पर लागू नहीं होगा. सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि यह नई व्यवस्था 31 दिसंबर तक लागू रहेगी.
अधिकारियों के लिए दिल्ली सरकार का नया आदेश
इसी के बाद अब महिला और बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) की ओर से आदेश जारी कर कहा गया है कि जिन अधिकारियों को घर से ही काम करने की अनुमति मिल गई है, वे जरूरत के समय फोन, वॉट्सऐप और ई-मेल पर उपलब्ध रहें. साथ ही घर से काम कर रहे किसी भी अधिकारी को जरूरत पड़ने पर किसी भी समय ऑफिस बुलाया जा सकता है.
इसी के साथ आदेश में यह भी कहा गया है कि घर से काम करने की इजाजत पा चुके अधिकारी जब तक कोई इमरजेंसी की स्थिति ना हो, तब तक सक्षम प्राधिकारी की लिखित सहमति के बिना शहर छोड़कर ना जाएं. यानी शहर से बाहर जाने के पहले संबंधित अधिकारी को सूचना देनी होगी.