Harming dogs can’t be pet anymore: देश में अक्सर आप लोगों के यहां अब कुत्ते रखने का शौक आमतौर पर देख सकते हैं. लोग कुत्ते को पालने का पीछे का कारण सुरक्षा और पालतू जानवर जैसे चीजें बताते हैं. लेकिन अब इस पर नया नियम पास कर दिया गया है.
हाल ही में हुए थे बहुत सारी घटनाएं.
दिल्ली समेत पूरे देश भर में कई जगह पर पालतू कुत्तों के द्वारा बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर हमने की कहानियां काफी वायरल हुई थी. आलम यह था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आए दिन रोज एक ऐसे घटनाक्रम सामने आने लग गए थे जिसमें कभी लिफ्ट में तो कभी खेलने वाले जगहों पर भूतों के द्वारा बच्चों को और बुजुर्गों को घायल होना पड़ा था.
बन गया नया कानून.
अब अगर आप कुत्तों की नस्ल में पिटबुल और रोड व्हीलर जैसे नस्ल के कुत्ते पालते हैं तो आपके ऊपर अब कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सकेगी. गाजियाबाद में सबसे पहले इस पर संज्ञान लेते हुए नियर मे आक्रामक कुत्तों की नस्ल के पालन पर रोक लगा दिया है और लोगों को कहां है कि वह ऐसे कुत्तों को नगर निगम को सौंप दें.
https://t.co/4f97QLi2s6
— खाड़ी ख़बर – GulfHindi.com 💎 (@gulfhindinews) October 16, 2022
बना नया क़ानून, इन सारे कुत्तों के नस्ल को पालने पर लगा रोक, सौंपना होगा अपने नगर निगम नही तो होगा FIR
ऐसे कुत्ते रखने का अंजाम जानिए.
अगर आप ऐसे कुत्ते रखते हैं तो यह सबसे पहले गैरकानूनी है और पुलिस में अब इसका कंप्लेंट लिखा जा सकेगा वहीं अगर आपके कुत्ते के द्वारा किसी को हानि या क्षति पहुंचाई जाती है तो आपके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मामला भी दर्ज किया जा सकता है.