दिल्ली: देश की राजधानी में दुपहिया और चार पहिया वाहन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है, क्योंकि ट्रैफिम नियमों को तोड़ने पर लगातार सख्ती जारी है। जरा सी चूक पर वाहन चालकों को 1000 रुपये का चालान भरना पड़ सकता है। दिल्ली यातायात पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने के साथ से ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी-भरकम चालान करने से भी परहेज नहीं कर रही है।

 

कार की पिछली सीट पर लगानी होगी बेल्ट

चार पहिया वाहनों में शुमार कारों में ड्राइवर के साथ बगल की सीट पर बैठे शख्स को भी सीट लगाना अनिवार्य है। इसके अभाव में 1000 रुपये का चालान किया जाता है। वहीं, यह नियम बहुत कम लोग जानते हैं कि कार में पिछली सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उन्हें 1000 रुपये का चालान भरना पड़ेगा। अगर आप भी इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो जल्द शुरू कर दें, वरना 1000 रुपये फाइन भरना होगा।

बाइक में मिरर नहीं होने पर भी होगा चालान

मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाने के दौरान साइड मिरर नहीं पर पर वाहन चालक का चालान किया जा रहा है। दुपहिया वाहन में मिरर नहीं लगा है तो तुरंत लगवा लें। दुपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान किया जा रहा है। यह नियम स्कूटर और मोटरसाइकिल पर समान रूप से लागू है। इस बाबत दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से कई बार एडवायजरी भी जारी की जा चुकी है।

गौरतलब है कि दिल्ली यातायात पुलिस ने इस साल जनवरी महीने में पश्चिमी रेंज के बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिला में ट्रैफिक नियमों को लेकर अभियान चलाया गया था। इस नियम के तहत कार में पिछले सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उन्हें चालान भरना पड़ा। इसी के साथ मोटरसाइकिल चलाने के दौरान साइड मिरर नहीं पर पर वाहन चालक का चालान किया गया। इसी के तहत ट्रैफिक नियमों के तहत कार में पिछली सीट पर बैठने के दौरान बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जा रहा है।

बता दें कि सिर्फ कार चालकों का ही नहीं बल्कि स्कूटर-बाइक चालकों का भी चालान काटा जाएगा अगर उनकी बाइक में रीयरव्यू मिरनन नहीं होंगे। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस Motor Vehicle Act of 1988 के तहत ये नियम लागू किया है।

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