21 जुलाई को ही किया गया था प्रावधान

 

इसी साल 21 जुलाई को दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना के तहत योगी लाभार्थियों को उनके घर पर चावल गेहूं आटा और चीनी भेजने का प्रावधान किया गया था।

 

जन वितरण प्रणाली के तहत दुकानों के डीलरों का कहना है कि यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन 

 

जन वितरण प्रणाली तहत सस्ती दरों पर आनाज मुहैया कराने वाली दुकानों के डीलरों के संगठन की ओर से दाखिल याचिका में इस योजना को लागू ना करने की बात कही गई है। उनकी शिकायत है कि इस योजना के तहत ऐसे दुकानदारों की अनदेखी की गई है और यह उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता पुनीत जैन ने न्यायालय से इस योजना को लागू नहीं होने देने की मांग की है। 

 

उच्च न्यायालय ने योजना को लागू करने के खिलाफ दायर याचिका पर मांगा जवाब

 

ऐसे में इस योजना के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस हीमा कोहली और एस. प्रसाद की पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही (डीएससीएससी) को भी नोटिस दिया गया है। 


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