अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और मकान टैक्स, संपत्ति टैक्स की शक्ल में बकाया है, तब सावधान हो जाइए. नगर निगम की सख्त कार्यवाही कभी भी देखने को मिल सकती है. इसलिए, हिदायत को नजरअंदाज करने के बजाए 31 मार्च तक जल्द से जल्द बकाए की अदायगी कर दें.
नई दिल्ली: संपत्ति कर जमा करने की हिदायत को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम में कड़ी कार्यवाही का मामला देखने को मिला है. दिल्ली के तीनों नगर निगम मकान और संपत्ति टैक्स को लेकर दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं. निगम की तरफ से वक्त पर टैक्स जमा करने का आह्वान बार-बार किया जा रहा है.
दिल्ली में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 31 मार्च
लोगों को सचेत करने के लिए नगर निगम ने भरपूर प्रयास किया. लेकिन अब सभी नगर निगमों का रुख सख्त होता दिख रहा है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम में लागतार आग्रह करने के बाद भी संपत्ति टैक्स ना जमा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की गई. बकाया संपत्ति कर का भुगतान ना करने के चलते पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 9 व्यावसायिक संपत्तियों को सील कर दिया. सील की गई संपत्तियों पर करीब 29 लाख रुपए बकाया है. हालांकि, संपत्ति कर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च है.
रविवार को भी दफ्तर खुले रखने का दिया गया निर्देश
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अपर आयुक्त, डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि संपत्ति करदाताओं की सुविधा के लिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सभी संपत्ति कर कार्यालय 31 मार्च 2021 तक खुलेंगे. इतना ही नहीं, छुट्टी के दिन यानी रविवार को भी कार्यालय खुले रखने का आदेश दिया गया है. संपत्ति कर कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. 31 मार्च तक संपत्ति कर भरने की आखिरी तिथि है. सभी संपत्ति करदाताओं से अनुरोध है कि अपना बकाया संपत्ति कर 31 मार्च 2021 तक संपत्ति कर कार्यालयों में जमा करा दें.