परिवहन विभाग ने अपने पैनल में शामिल कबाड़ कारोबारियों से पुराने वाहनों के लिए उचित बाजार मूल्य तय करने को कहा है। इन वाहनों को कबाड़ के लिए जब्त किया जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में विभाग ने अपने प्रवर्तन बल को 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल व डीजल के वाहनों को कबाड़ में देने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की थी। उसके अनुसार शहर की सड़कों पर अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के लिए उन्हें कबाड़ में दिया जा रहा है।
अधिकारियों ने बताया कि परिवहन विभाग की प्रवर्तन टीम और दिल्ली यातायात पुलिस ने 17 नवंबर से दिसंबर के पहले सप्ताह तक करीब 1,900 पुराने वाहनों को जब्त किया है। आदेश में कहा गया कि दो पहिया, तीन पहिया, चार पहिया, हल्के और भारी वाहन सहित सभी श्रेणियों के पुराने वाहनों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का निर्देश लागू है। एसओपी में कहा गया कि प्रवर्तन टीम द्वारा जब्त ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत कबाड़ कारोबारियों को दिया जाएगा।
कबाड़ कारोबारी वाहन को जब्ती के स्थान से कबाड़ इकाई तक लेकर जाएगा। अधिकृत कारोबारी कबाड़ घोषित वाहन का उचित बाजार मूल्य तय कर उसका भुगतान सीधा वाहन मालिक को करेगा। अगर ऐसे जब्त वाहन को लेकर कोई विवाद पैदा होता है तो प्रवर्तन टीम इस विवाद में नहीं पड़ेगी और मदद के लिए स्थानीय पुलिस से संपर्क करेगी।
घर से उठेगी गाड़ियाँ, जाएगी Scrap House.
इतना ही नहीं गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर जो गाड़ियां पहले से ही अपनी इस समय अवधि पूरा कर चुकी हैं और अगर वह दिल्ली में ही रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर्ड पते पर जाकर गाड़ियों को भी जप्त करने के लिए पुलिस प्रशासन नया अभियान शुरू कर रहा है जिसके तहत घर से गाड़ियां जप्त कर के सीधा एस्क्रैप हाउस ले जाया जाएगा और गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा और इसके लिए पूरे दिल्ली में कैंपेंन किया जाएगा.