सहारा मॉल पर 1 करोड़ 5 लाख का जुर्माना.

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बृहस्पतिवार को एमजी रोड स्थित सहारा मॉल प्रबंधन पर एक करोड़ पांच लाख 18 हजार 750 रुपये का जुर्माना लगाया है।

 

15 दिन के भीतर करना होगा जमा.

बोर्ड ने 15 दिन के भीतर जुर्माने की राशि भरने का मॉल प्रबंधन को निर्देश दिया है। जुर्माना अदा करने के बाद ही बोर्ड द्वारा मॉल की सील खोलने पर विचार किया जाएगा। 14 सितंबर को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सहारा मॉल के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में खामियां मिली थीं।

 

मॉल में था प्रॉब्लम.

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गुरुग्राम कुलदीप सिंह ने बताया कि इससे पहले सितंबर 2018 में भी सहारा मॉल के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में खामियां मिली थीं। इसके बाद मॉल की ओर से ढाई लाख रुपये की सिक्योरिटी राशि जमा कराने के साथ प्लांट को ठीक कराने का वादा किया गया था।

 

14 सितम्बर को भी हुआ जाँच तो वही प्रॉब्लम था.

इसके बावजूद 14 सितंबर, 2020 को जब जांच की गई तो उसमें मॉल प्रबंधन वही खामियां मिलीं। उसकी ओर से कोई भी सुधार नहीं कराया गया था, जिसके बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन के आदेश पर मॉल को सील करने की कार्रवाई की गई थी।


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