दिल्ली: दिल्ली में बुधवार को अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित एक संशोधन विधेयक को संसद ने मंजूरी प्रदान कर दी। इससे संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है।
इस बाबत में शहरी विकास एवम आवास मंत्री हरदीप सिंह पुनिया नें ट्वीट के जरिये दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को हार्दिक बधाई दी. उन्होंने कहा के दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन(विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक 2021 दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए लोकसभा द्वारा
पारित किया गया था। जिसे संसद से मंजूरी मिल गयी है.
वर्ष 2011 का संबंधित कानून पिछले साल 31 दिसंबर तक वैध था। अध्यादेश के माध्यम से कानून की समय सीमा 31 दिसंबर,2023 तक बढ़ा दी गयी थी।पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के जीवन को बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।
काम शुरू हो चुका है, इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।
पिछले सरकारों के लापरवाही के चलते शहर अतीत में गंभीररूप से उपेक्षित रहा है। लेकिन जब 2021 की जनगणना में दिल्ली की आबादी 2 करोड़ को छूने की उम्मीद है,तो यह जरूरी है कि अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे को गंभीर इरादे और प्रतिबद्धता के साथ संबोधित किया जाए।हम शहर के लोगों के जीवन और जीवन शैली को बदलने के लिए प्रतिबद्ध हैं।