राजधानी दिल्ली में अभी तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना देना पड़ता था। लेकिन अब इमरजेंसी सेवा वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दिल्ली सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। दरअसल, दिल्ली की सड़कों पर आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को रास्ता देना अनिवार्य कर दिया है।

Delhi Traffic दिल्ली में नया ट्रैफ़िक नियम, अब लेन में नही दिए ज़रूरी साइड तो अगले स्टाप पर 10 हज़ार का जुर्माना

अभी तक लोग मानवीय तौर पर इनके लिए रास्ता छोड़ देते थे, लेकिन अब दिल्ली में अनिवार्य रूप से आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को रास्ता देने का प्रविधान कर दिया गया है। अगर कोई वाहन चालक नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।

Delhi Traffic Load दिल्ली में नया ट्रैफ़िक नियम, अब लेन में नही दिए ज़रूरी साइड तो अगले स्टाप पर 10 हज़ार का जुर्माना

दिल्ली पुलिस इमरजेंसी सेवा वाले वाहनों को रास्ता नहीं देने वाले लोगों से सख्ती से निपटेगी। स्पेशल कमिश्नर लीगल अफेयर्स व लाइसेंसिंग-संजय सिंह (Special Commissioner Legal Affairs and Licensing Sanjay Singh) ने ट्वीट कर लोगों से ऐसे वाहनों को रास्ता देने की अपील की है। साथ ही ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ दस हजार रुपये का चालान काटे जाने का निर्देश भी जारी किया है।


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