दिल्ली के Fortis अस्पताल के इन 2 डॉक्टरों ने बच्चे के इलाज में की लापरवाही
दिल्ली हाई कोर्ट ने नैशनल मेडिकल कमिशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल और डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज को दिल्ली के नामी प्राइवेट अस्पताल फोर्टिस में बाल रोग विशेषज्ञ (Neonatologist) के तौर पर काम कर रहे, 2 सीनियर डॉक्टरों की पोस्ट ग्रैजुएशन डिग्रियों की जांच करने का निर्देश दिया है।
यह दोनों डॉक्टर दिल्ली के एक नामी प्राइवेट अस्पताल फोर्टिस में बाल विशेषज्ञ हैं। दोनों फोर्टिस अस्पताल, शालीमार बाग में गंभीर रूप से बीमार नवजात शिशुओं के इलाज के लिए ICU चलाते हैं। इन दोनों डॉक्टरों के खिलाफ एक माँ ने कोर्ट में याचिका दायर की हैं।
high court ने डिग्री जांचने का दिया आदेश
दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चें के इलाज में लापरवाही को लेकर दायर की गई माँ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों डॉक्टरों की डिग्री जांचने का आदेश दिया है। 19 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी।
शालीमार बाग की सपना ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि अगस्त 2017 में इन डॉक्टरों ने 12 दिन तक उसे ICU में रखा और गलत मेडिकल समरी के आधार पर उसे सामान्य बताते हुए छुट्टी दे दी थी।