दिल्ली में प्राइवेट bike के कमर्शल इस्तेमाल पर लगा ban
महाराष्ट्र के बाद राजधानी दिल्ली में भी प्राइवेट बाइक के कमर्शल इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को प्राइवेट बाइक के कमर्शल इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। दिल्ली में भी बाइक टैक्सी के चलने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, यानी अब यहाँ प्राइवेट बाइक का कमर्शल इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।
यूज़ करने पर लगेगा 10000 तक का फाइन
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दिल्ली में लगे इस पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों को भारी जुर्माना लगेगा, साथ ही लाइसेंस और गाड़ी भी जब्त कर लिया जायेगा।पहले उल्लंघन पर 5000 जुर्माना और दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 का जुर्माना लगेगा.
एग्रीगेटर को मिली चेतावनी, एक लाख रुपये का लगेगा जुर्माना
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा इस सर्विस से जुड़े सभी एग्रीगेटर को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने प्लैटफॉर्म (मोबाइल ऐप/वेबसाइट) पर बुकिंग्स जारी रखी, तो उनके खिलाफ भी मोटर वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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मोटर वीकल एक्ट के तहत के तहत पाबंदी ना मानने पर उनकाे एक लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है।
(The use of two-wheelers for commercial purposes is in violation of the Motor Vehicles Act, 1988)
दिल्ली, मुंबई में लोकप्रिय है बाइक टैक्सी
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली, मुंबई समेत देश के कई अन्य बड़े शहरों में बाइक टैक्सी का इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी और राज्यों को इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।
पब्लिक नोटिस में क्या कहा गया?
- उन 2-वीलर्स का कमर्शल इस्तेमाल नियमों के खिलाफ हैं, जो ट्रांसपोर्ट वीकल के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हैं.
- पहले उल्लंघन पर 5000 फाइन लगेगा.
- दूसरे उल्लंघन पर 10000 फाइन लगेगा.
- एक साल जेल साथ ही गाड़ी जब्त करने का भी प्रावधान होगा.
- सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड हो सकता हैं
दिल्ली में सुरक्षा और नियमों ने रोकी बाइक टैक्सी की रफ्तार
दिल्ली में बाइक टैक्सी पर रोक लगाने के पीछे का मुख्य कारण हैं लोगों की सुरक्षा और नियमों का पालन करना।
ड्राइवरों को टैक्सी सेवाओं के लिए इन दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है:-
- सेफ्टी नियमों का पालन करना,
- जेंडर सेसेंटाइजेशन
- कई नियम शामिल हैं
ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा ने कहा कि मोटर वीकल एक्ट के तहत प्राइवेट वीकल को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है।