कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर होली, शब-ए-बारात और नवरात्र मनाने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने मंगलवार देर रात इस बाबत औपचारिक आदेश जारी किए हैं। अपने आदेश में डीडीएमए ने कहा है कि दुनिया में महामारी घो‌षित किए जा चुके कोविड-19 की गंभीरता के प्रति सरकार भी काफी संवेदनशील है। अब दिल्ली में प्रतिदिन कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है।

 

इन चीजों पर लगी रोक

ऐसे में दिल्ली में त्योहारों के दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक ग्राउंड, पार्क, मार्केट या धार्मिक स्थान पर सार्वजनिक उत्सव, लोगों के इकट्ठा होने और जलसा मनाने पर पाबंदी रहेगी। आदेश में आगे कहा गया है कि सभी जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस उपायुक्त अपने इलाकों में इस आदेश को लागू सख्तायी से लागू करायें। कोरोना की बिगड़ते हालत के मददेनजर उक्त अधिकारी कोविड प्रोटोकॉल के अलावा उक्त आदेश के सभी प्रविधानों का पालन कराना सुनिश्चित करें। आदेश में यह भी कहा गया है कि इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ डीडीएमए एक्ट 2005 के सेक्शन 51 से 60 के तहत ‌कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आइपीसी के सेक्शन 188 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

यहां बता दें कि गत दिनों दिल्‍ली में रोजाना के कोरोना के मामले 100 या इससे कम तक पहुंच गए थे, लेकिन अब यहां 800 या इससे अधिक केस सामने आ रहे हैं। मंगलवार को कोरोना के मामलों ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 1101 का आंकड़ा छू लिया। इसे देखते हुए सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण लगाने के लिए यह कड़ा फैसला लिया।

एयरपोर्ट,रेलवे स्टेशन और बसों में भी सख्ती

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हवाई जहाज, ट्रेन और बसों में भी कोरोना नियंत्रण के उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। डीडीएमए द्वारा जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि उक्त स्थानों पर भीड़भाड़ ‌ज्यादा होती है। ऐसे में यहां कोविड स्क्रीनिंग, मास्क लगाने और से‌निटाइजर के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया जाए।

कोरोना रिपोर्ट के बाद ही दिल्ली में एंट्री

कोरोना बढोतरी वाले राज्यों से दिल्ली में एयरपोर्ट, ट्रेन और बसों के माध्यम से आने वाले लोगों के कोरोना टेस्ट अनिवार्य रूप से किये जाएं। ऐसे में बाहर के राज्यों से आने वालों लोगों को बस अड्डे, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। ‌रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। कोरोना पॉजिटिव ‌आने वाले यात्रियों को केन्द्र सरकार द्वारा तय किए गए समय तक क्वारंटीन रहना पड़ेगा।

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