दिल्ली यातायात पुलिस वाहनों के पीछे वाली सीट की बेल्ट न लगाने पर चालान करने का अभियान शुरू कर चुकी है। अब वह काले शीशों वाले वाहनों पर भी कार्रवाई तेज करेगी। यातायात पुलिस दिल्ली के हर जिले में अभियान चलाएगी। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों पर गौर करें, तो काले शीशों लगे वाहनों के इस साल एक जनवरी से 31 अगस्त तक 3,533 चालान काटे गए हैं।

 

Black film शीशे पर लगने वाले पकड़े जा रहे

यातायात पुलिस के विशेष आयुक्त एसएस यादव ने बताया कि वाहनों के शीशे में लगी काली फिल्म के खिलाफ यातायात पुलिस अभियान चला रही है। महिलाओं की सुरक्षा और नाबालिग चालकों को देखते हुए इस अभियान को और तेज किया जाएगा। कार के शीशों में काली फिल्म के उपयोग के लिए नियम बनाए गए हैं।

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जानिए ब्लैक फ़िल्म के नियम

नियम के मुताबिक, विंडस्क्रीन और रियर विंडो ग्लास की पारदर्शिता कम से कम 70 प्रतिशत होनी चाहिए, जबकि साइड विंडो के ग्लास की पारदर्शिता कम से कम 50 प्रतिशत होनी चाहिए। इससे कम होने पर कार्रवाई की जाएगी। वर्ष 2012 में निर्भया जैसी घटना सामने आने पर सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाया था।

 

दूसरी गलती पर तीन गुना जुर्माने का प्रविधानः

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वाहनों के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर पहली बार 500 रुपये के जुर्माने का प्रविधान है। इसके बाद फिर से वही व्यक्ति गलती करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ तीन गुना जुर्माना लगाने का प्रविधान है।


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