दिल्ली में बाइक टैक्सी सर्विस पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर लगेगा ₹1 लाख जुर्माना
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने रविवार को प्राइवेट बाइक के कमर्शल इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। दिल्ली के भीतर टू-वीलर टैक्सी सर्विस पर रोक लग गई हैं।
प्राइवेट bike का इस्तेमाल करने पर driving लाइसेंस होगा सस्पेंड
दिल्ली में लगे इस पाबंदी के बाद भी बाइक टैक्सी चलाने वालों को भारी जुर्माना लगेगा, साथ ही लाइसेंस और गाड़ी भी जब्त कर लिया जायेगा।
दिल्ली में Ola, Uber और Rapido बाइक टैक्सी सर्विस पर प्रतिबंध
दिल्ली में अब बाइक टैक्सी चलाने की इजाजत नहीं है। सरकार ने Ola, Uber और Rapido जैसे बाइक टैक्सी सर्विस प्रोवाइडर्स को चेतावनी दी है।
बाइक टैक्सी यूज़ करने पर लगेगा 10000 तक का फाइन
दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाते हुए पहली बार पकड़े जाने पर 5000 जुर्माना और दूसरी बार पकड़े गए तो 10000 का जुर्माना और ड्राइवर को एक साल तक की जेल भी हो सकती है।
नियम तोड़ने पर लगेगा ₹1 लाख जुर्माना
परिवहन विभाग द्वारा इस सर्विस से जुड़े सभी एग्रीगेटर को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने बुकिंग्स जारी रखी, तो मोटर वीकल एक्ट के तहत नियम तोड़ने पर उनको ₹1 लाख का जुर्माना लगेगा।