देश की राजधानी दिल्ली में अभी तक अतिक्रमण हटाने का काम दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और डीडीए करती आई है। अब दिल्ली पुलिस भी सड़कों पर अवैध तरीके से किए जाने वाले अतिक्रमण को हटाने का काम करेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने सभी जिला डीसीपी और थानाध्यक्षों को फुटपाथ व सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए एक्शन प्लान की मांग की है। अगले 3 महीनों के भीतर इन अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी अधिकारी जुट जाएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर इसके बारे में जानकारी दे दी है। इसे दिल्ली पुलिस की अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।

 

किसे मिला क्या आदेश

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली की सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने को लेकर आदेश जारी किया है। जिसके बाद जिस स्थान से अतिक्रमण हटेगा वहां ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही साथ फुटपाथ खाली होने के कारण लोगो को आने जाने वह ट्रैफिक से बचकर चलने में भी आसानी होगी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के अभियान में एमसीडी व डीडीए आदि संबंधित एजेंसी को साथ लिया जाए। अगर ये एजेंसियां मदद के लिए आगे नहीं आती हैं तो उस स्थिति में दिल्ली पुलिस अतिक्रमण को हटाएगी। पुलिस कमिश्नर ने जिला डीसीपी को आदेश दिया है। जिसके बाद सभी डीसीपी ने अपने अंतर्गत आने वाले सभी थानाध्यक्षों को आदेश के बारे में बता दिया है।

 

थानाध्यक्षों व डीसीपी से मांगा कार्य का केलेंडर

थानाध्यक्षों से अपने-अपने थानाक्षेत्रों में किस-किस दिन और किन-किन स्थानों पर अतिक्रमण हटाए गए हैं, इसका पूरा ब्योरा तारीक व जगह के साथ 3 महीने का केलेंडर बनाकर पुलिस मुख्यालय में मांगा गया है। इसके साथ ही साथ जिला पुलिस डीसीपी से 3 महीने का केलेंडर मांगा है, कि उनके जिलों में कहां-कहां से और किन-किन जगहों से अतिक्रमण हटवाएंगे।

 

थानाध्यक्षों की होगी जिम्मेदारी

बता दें कि आदेशों में थानाध्यक्षों को सख्त हिदायत देते हुए कहा है कि यदि अतिक्रिमण हटाने के लिए बाहरी फोर्स नहीं भी मिलती है, तो उस कंडिशन में वह खुद ही मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं अतिक्रमण हटाने के बाद उस जगह को बिना अतिक्रमण रखा जाए इसकी पूरी निगरानी भी थानाध्यक्ष को करनी है। क्योकि देखा जाता है कि अतिक्रमण हटने के एक या 2 दिन बाद फिर से दुकानदार उसी स्थान पर अपनी दुकान लगा लेते हैं।

 

अतिक्रमण मिलने पर दर्ज होगा केस

दिल्ली पुलिस अतिक्रमण करने वाले शख्स के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 व 283 के तहत केस दर्ज करेगी। इसमें सरकारी आदेश का उल्लंघन करने को लेकर शख्स से ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा


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