अनलॉक-4 के तहत जिम और योग संस्थानों को खोलने की मंजूरी दिल्ली सरकार ने दे दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधक प्राधिकरण ने बैठक में लोगों को फिट रहने के लिए जिम और योग सेंटर को खोलने पर विचार किया और उसे मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही इस बैठक में साप्ताहिक बाजारों को 30 सितंबर तक चलाने पर भी विचार किया गया था और इसे भी मंजूरी दे दी गई है। डीडीएमए ने जिम और योग संस्थानों में जाने के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है।
ये है गाइडलाइंस
- एंट्री से पहले थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा।
- पूरे जिम और योग सेंटरों की सफाइ अच्छी तरह से करनी होगी।
- जिम मालिकों को शारिरिक दूरी का खास ख्याल रखना होगा।
- कोरोना के एक भी मरीज मिलने पर संस्थान को तुरंत बंद कर उसे सैनिटाइज करना होगा।
- जिम का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा।
- एंट्री के समय अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा।
- जिम व योग संस्थानों में आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य होगा।
- केवल डिजिटल पेमेंट को प्राथमिकता देनी होगी।
- कोरोना के लक्षण जैसे सर्दी बुखार या खांसी से पीड़ित व्यक्ति पर प्रतिबंध रहेगा, इसकी जिम्मेदारी जिम संचालक की होगी।
- जिम करने वालों को 20 मिनट के अंतराल में हाथ सैनिटाइज करना होगा।
- जिम संचालकों की यह जिम्मेदारी होगी कि, वह ये सुनिश्चित करें कि, जिम उपकरण कम से कम 6 फीट की दूरी पर रहें।
- जिम के अंदर हर समय मास्क लगाए रखना अनिवार्य होगा।