दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त बयान
दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त बयान सामने आया है , हाई कोर्ट ने कहा है की यदि केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति या आपूर्ति में बाधा डाल रहा है, तो वह उस व्यक्ति को “फांसी’ की सजा सुना देंगे।
#OxygenCrisis: Delhi #HC said that if any official at the central, state or local administration was obstructing in the picking up or supply of oxygen, then it would "hang" that person. Reports @PrachiyNBT
— NBT Dilli (@NBTDilli) April 24, 2021
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को कहा कि अगर केंद्रीय, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति या आपूर्ति में बाधा डाल रहा है, तो वह उस व्यक्ति को “फांसी” दे देंगे जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच द्वारा किया गया अवलोकन गंभीर रूप से बीमार COVID रोगियों के लिए ऑक्सीजन की कमी को लेकर महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला आया।
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा
अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह इस बात का एक उदाहरण दे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति में बाधा कौन डाल रहा है और यह कहा कि रिपोर्ट है “हम उस आदमी को फांसी देंगे”।पीठ ने कहा, “हम किसी को नहीं बख्शेंगे।” अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह केंद्र को स्थानीय प्रशासन के ऐसे अधिकारियों के बारे में भी बताए ताकि वह उनके खिलाफ कार्रवाई कर सके।