राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 4000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन, बाजारों, सिनेमा हाल, मॉल और रेस्तरां में सख्ती शुरू हो गई है। दिल्ली में अगर किसी शख्स मास्क नहीं पहना या फिर शारीरिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया तो उस पर 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगना तय है।

मास्क न लगाने और शारीरिक दूरी का पालन न किया तो DMRC लेगा 200 रुपये फाइन

 

बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम भी मेट्रो स्टेशन परिसर और दिल्ली मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान मास्क लगाने के साथ शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने पर सख्ती दिखा रहा है। इन दोनों गलती के लिए यात्रियों को 200 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ रहा है। इसके साथ ही तकरीबन सभी मेट्रो स्टेशन पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में विज्ञापन चलाकर डीएमआरसी अपने यात्रियों को बताता है कि वह क्या करें और क्या न करें।

 

रेलवे स्टेशनों पर मास्क न लगाने पर 100 रुपये जुर्माना

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन समेत दिल्ली-एनसीआर के सभी स्टेशनों पर प्रशासन सख्त है। कई जगह तो अधिकतर लोग मास्क जेब में लेकर चल रहे हैं। पूछताछ करते ही जेब से मास्क लगा ले रहे हैं। ऐसी लापरवाही पर यात्रियों को 100 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है।

 

होटल व रेस्टोरेंट में कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन न करने पर कार्रवाई

वहीं, राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस भी सख्त हो गई है। पुलिस ने अभियान चलाकर होटल व रेस्टोरेंट में कोरोना के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसमें 173 लोगों का चालान किया गया। वरिष्ठ पलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार को रेस्टोरेंट, होटल, नाइट क्लब एवं बैंक्वेट हाल में लोगों की भीड़ अधिक होती है। ऐसे में पूरी दिल्ली में अभियान चलाया गया। इसमें 13 बैंक्वेट हाल संचालकों और हाल में मौजूद 35 लोगों का चालान किया। इसी तरह 58 रेस्त्रां संचालकों और 60 लोगों का चालान किया गया। इसमें सबसे ज्यादा पश्चिम जिले के 18 रेस्त्रां संचालकों और यहां बैठे 14 लोगों का चालान किया है।

 

वहीं, नई दिल्ली जिला पुलिस की ओर से शुक्रवार रात से अभियान चलाया गया। यहां दो दिनों में जिले के पांच रेस्त्रां संचालकों के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआइआर दर्ज की गई है। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र स्थित होटल और रेस्त्रां की जांच की गई। इनमें कनाट प्लेस, बाराखंबा और खान मार्केट जैसे इलाकों के पांच रेस्त्रां के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। चाणक्यपुरी के होटल अशोका में तीन और खान मार्केट में 12 लोगों का मास्क नहीं पहनने पर चालान किया गया।

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