गाजियाबाद और नोएडा के गौतमबुद्ध नगर में कोराना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए त्योहार और पंचायत चुनावों के कारण धारा 144 लागू कर दिया गया है। 10 मई तक इसे गाजियाबाद में लागू किया गया है, और 30 अप्रैल तक नोएडा में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

Police Ncr नोएडा और गाजियाबाद में हुआ धारा-144 लागू, 10 मई तक सब छूट ख़त्म

अब लोगों को इसके तहत प्रशासन की इजाजत लेनी होगी धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए। 100 लोगों से ज्यादा इन कार्यक्रमों में एकत्र नहीं हो सकते। मास्क नहीं पहनने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी।

 

अजय शंकर पांडेय गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, होटल, स्कूल और कॉलेज में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 50 फीसदी और ज्यादा से ज्यादा 100 लोग ही किसी भी बंद हॉल में कोविड नियमों के तहत एकत्र हो सकेंगे। 40 फीसदी तक खुले मैदानों में यह क्षमता होगी। जनपद में बिना प्रशासन के अनुमति के कोई स्थापना, जयंती, विजर्सन, मेला, प्रतिमा, प्रदर्शन, जागरण, रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

 

दुकानदार बिना मास्क के खरीददार को सामान नहीं बेचेंगे। लोगों को मिठाई की दुकान पर बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी। फोटो स्टेट की दुकान परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरें में बंद रहेंगी। पुलिस प्रशासन बिना हेल्मेट और मास्क वाले मोटरसाइकिल चालक के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कार में भी सीट बेल्ट व मास्क लगाना जरूरी होगा।

 

 

 

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