फास्टैग में मिनिमम बैलेंस की अनिवार्यता खत्म
यदि आप नेशनल हाईवे (National Highway) पर ट्रेवल करते हैं तो फास्टैग (Fastag) तो अपनी कार (Passenger Vehicle ) में लगवाया ही होगा। यदि आपने फास्टैग लगवाया है तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। कार वाले इसका बेहतर उपयोग कर सके, इसके लिए एनएचएआई ( NHAI) ने फैसला लिया है अब फास्टैग में मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) नहीं रखना होगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ कार, जीप या वैन (Car, Jeep, Van) के लिए ही है, कामर्शियल व्हीकल (Commercial Vehicles) के लिए नहीं।
बैंक नहीं कर सकते अनिवार्य
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से मिली जानकारी के अनुसार अब फास्टैग (Fastag) को जारी करने वाले बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट (Bank Security Deposit) के अलावा कोई मिनिमम बैलेंस (Minimum Balance) रखना अनिवार्य नहीं कर सकते। पहले विभिन्न बैंक फास्टैग में सिक्योरिटी डिपोजिट के अलावा मिनिमम बैलेंस रखने के लिए भी कह रहे थे। कोई बैंक 150 रुपये तो कोई बैंक 200 रुपये का मिनिमम बैलेंस रखने को कह रहे थे। मिनिमम बैलेंस होने की वजह से कई FASTag उपयोगकर्ताओं को अपने FASTag खाते/बटुए में पर्याप्त शेष होने राशि के बावजूद, एक टोल प्लाजा से गुजरने की अनुमति नहीं मिलती थी। इसके परिणामस्वरूप टोल प्लाजा पर गैर जरूरी नोक-झोंक होती थी।
बैलेंस निगेटिव नहीं है तो टोल प्लाजा पार करेगी कार
एनएचएआई (NHAI) ने फैसला किया है कि यूजर को अब टोल प्लाजा (Toll Plaza) से गुजरने की तब तक अनुमति दी जाएगी, जब तक कि FASTag खाते/वॉलेट में निगेटिव बैलेंस नहीं है। यदि फास्टैग अकाउंट (Fastag Account) में कम पैसे हैं तो भी कार को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति होगी। भले ही टोल प्लाजा पार करने के बाद फास्टैग अकाउंट निगेटिव (Negative Account) क्यों नहीं हो जाए। यदि ग्राहक उसे रिचार्ज नहीं करता है तो निगेटिव अकाउंट की रकम बैंक सिक्योरिटी डिपॉजिट से वसूल कर सकता है।